उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोमवार को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया।
नई दिल्ली, 22 जुलाई 2025
भारत के उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोमवार शाम को अपने पद से इस्तीफा देकर राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। 74 वर्षीय वरिष्ठ नेता ने स्वास्थ्य संबंधी कारणों का हवाला देते हुए यह निर्णय लिया। उनका इस्तीफा ऐसे समय में आया जब संसद का मानसून सत्र शुरू ही हुआ था, जिससे न केवल विपक्ष बल्कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के नेताओं को भी हैरानी हुई।
“संविधान के अनुच्छेद 67(क) के तहत तत्काल प्रभाव से मैं भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे रहा हूँ”, धनखड़ ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को संबोधित अपने इस्तीफा पत्र में कहा। ” उनका यह अप्रत्याशित कदम अब देश के दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद के लिए एक नए चुनाव की प्रक्रिया को जन्म दे चुका है। भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए की ओर से जल्द ही नए उम्मीदवार की घोषणा की उम्मीद की जा रही है।
सूत्रों के अनुसार, भाजपा एक अनुभवी और गैर-विवादास्पद चेहरे को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनना चाहती है। संभावित उम्मीदवारों में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश सिंह का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। जनता दल (यूनाइटेड) के सांसद हरिवंश को भाजपा का भरोसेमंद सहयोगी माना जाता है और वे 2020 से उपसभापति के पद पर कार्यरत हैं।
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इसके अलावा कुछ वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों, जिनके पास संसदीय कार्यों का अनुभव है, या फिर किसी राज्यपाल को इस पद के लिए चुना जा सकता है—जैसे खुद धनखड़ जो उपराष्ट्रपति बनने से पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रह चुके हैं। भाजपा के एक शीर्ष संगठनात्मक नेता का नाम भी संभावितों में शामिल है।
संविधान के अनुच्छेद 68(2) के अनुसार, उपराष्ट्रपति पद रिक्त होने की स्थिति में जल्द से जल्द चुनाव करना आवश्यक है। नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति को पांच वर्षों की पूर्ण अवधि के लिए चुना जाएगा, जो पदभार ग्रहण करने की तिथि से शुरू होगा। अंतरिम अवधि के लिए संविधान में स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है कि उपराष्ट्रपति के पद पर कौन कार्य करेगा, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा अधिकृत राज्यसभा के उपसभापति या कोई अन्य सदस्य इस पद पर काम कर सकता है।
उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए और राज्यसभा में चुने जाने के योग्य होना चाहिए। साथ ही, वह व्यक्ति किसी लाभकारी पद पर नहीं होना चाहिए, चाहे वह स्थानीय, राज्य या केंद्र सरकार के अधीन हो। उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए और राज्यसभा में चुने जाने के योग्य होना चाहिए। साथ ही, वह व्यक्ति किसी लाभकारी पद पर नहीं होना चाहिए, चाहे वह स्थानीय, राज्य या केंद्र सरकार के अधीन हो।
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