US अदालत ने Trump के टैरिफ़ को अवैध ठहराया, Trump बोले – “देश के लिए पूर्ण आपदा”

US अपीलीय अदालत का बड़ा फैसला, 14 अक्टूबर तक लागू रहेंगे टैरिफ़

Khushi Sikarwar | Published: August 30, 2025 12:08 IST, Updated: August 30, 2025 12:08 IST
US अदालत ने Trump के टैरिफ़ को अवैध ठहराया, Trump बोले – “देश के लिए पूर्ण आपदा”

US की अपीलीय अदालत के अनुसार, पूर्व राष्ट्रपति Donald Trump द्वारा लगाए गए अधिकांश टैरिफ़ असंवैधानिक हैं। अदालत का मानना है कि Trump ने IEEPA का गलत तरीके से प्रयोग किया और राष्ट्रपति को सीधे टैरिफ लागू करने का अधिकार प्राप्त नहीं है, यह शक्ति केवल US Congress के पास निहित है। फिर भी, अदालत ने यह छूट दी कि अंतिम न्यायिक समीक्षा होने तक ये टैरिफ़ 14 अक्टूबर तक जारी रहेंगे।

Trump की तीखी प्रतिक्रिया – “यह देश के लिए पूर्ण आपदा”

अदालत के फैसले पर पूर्व राष्ट्रपति Donald Trump ने कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने अपने बयान में इसे “पूरे देश के लिए एक पूर्ण आपदा” बताया। Trump ने Truth Social पर लिखा – “ALL TARIFFS ARE STILL IN EFFECT!” यानी अभी सभी टैरिफ़ लागू हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि ये टैरिफ़ हट गए, तो US आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएगा। साथ ही उन्होंने इस निर्णय को “उच्च राजनीतिक” करार देते हुए Supreme Court में अपील करने की घोषणा की।

आगे क्या होगा?

इस फैसले से Trump की Trade War और आर्थिक नीतियों पर बड़ा झटका लगा है। अदालत ने संकेत दिया कि President की शक्तियों पर संवैधानिक नियंत्रण आवश्यक है। यह मामला Supreme Court तक जाएगा या नहीं, यह आने वाले समय में तय होगा। यदि Supreme Court ने भी समान निर्णय सुनाया, तो US की व्यापार नीति में अहम परिवर्तन हो सकता है।

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