ईडी ने केजरीवाल को आठ समन जारी किए थे। केजरीवाल एक बार भी एजेंसी के सामने पेश नहीं हो पाए। इसके बाद जांच एजेंसी ने केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट में दो शिकायतें दर्ज की।
नई दिल्ली: 16 मार्च 2024
राउज एवेन्यू कोर्ट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब नीति घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पेश हुए। कोर्ट ने 15 हजार रुपये के मुचलके और एक लाख के सिक्योरिटी बांड पर उन्हें जमानत देने का निर्णय किया है।
ईडी के समन का पालन न करने पर अदालत में जो शिकायतें की गई थी, उस मामले में केजरीवाल को जमानत मिली। इसके बाद केजरीवाल के वकीलों ने अदालत से गुजारिश की कि उनके क्लाइंट को छूट दी जाए और मामले में बहस जारी रखी जाए। अदालत ने केजरीवाल को कोर्ट से जाने की इजाजत दी, और केजरीवाल अदालत से निकल गए। अब इस मामले में अगली सुनवाई 1 अप्रैल को होगी, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल को व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं होना होगा।
शुक्रवार को, कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने ईडी द्वारा दायर शिकायत मामले में मजिस्ट्रेट अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की थी। मजिस्ट्रेट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनके खिलाफ नोटिस के बावजूद मामले में समन जारी किया था।
शुक्रवार को, राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश राकेश सयाल ने उस याचिका पर आदेश पारित किया, जिसमें मजिस्ट्रेट अदालत के सामने कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की गई थी। केजरीवाल ने मजिस्ट्रेट अदालत में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की मांग की थी। सेशन कोर्ट ने दिल्ली के सीएम को बताया, कि इस मामले के लिए मजिस्ट्रेट कोर्ट में ही अर्जी दाखिल कर सकते हैं।
दिव्या मल्होत्रा, अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम), ने दो अलग-अलग शिकायत मामलों में ईडी द्वारा केजरीवाल को समन जारी किया था। 7 फरवरी को पहली शिकायत पर समन जारी किया गया था, जबकि दूसरी शिकायत पर 7 मार्च को समन जारी किया गया था। आज एसीएमएम अदालत में इन दोनों मामलों की सुनवाई हो रही है।
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