वित्त मंत्रालय ने नए टैक्स रिजीम को लेकर आज बड़ा बयान जारी किया, सोशल मीडिया पर निराधार दावों का किया खंडन।
01 अप्रैल 2024 ,नई दिल्ली
टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी खबर है कि नए वित्तवर्ष (2024-25) के आरंभ के साथ ही, वित्त मंत्रालय ने इनकम टैक्स के मामले में एक महत्वपूर्ण बयान जारी किया है। इस बयान के माध्यम से वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर चल रही कुछ असत्य खबरों का खंडन किया है और करदाताओं के लिए नए टैक्स रिजीम को लेकर स्पष्टता दी है। यह खबर उन सभी टैक्सपेयर्स के लिए महत्वपूर्ण है जो नए वित्तवर्ष में अपनी आय के संबंध में सावधानी बरत रहे हैं।
वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि 1 अप्रैल से शुरू हो रहे नए वित्तवर्ष के लिए कोई भी टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही गलत जानकारियाँ एक दुष्ट प्रयास हैं जो टैक्सपेयर्स को भ्रामक करने का प्रयास कर रही हैं। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि नए रिजीम में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है और इस पर किसी भी प्रकार के दावों को नकारा गया है।
सरकार ने पिछले वित्तवर्ष से ही नए टैक्स रिजीम को बाई डिफॉल्ट यानी स्वत: लागू कर दिया है, जिसका मतलब है कि यदि कोई करदाता अपना रिजीम चुनना भूल जाता है तो उसे स्वत: नया टैक्स रिजीम लागू हो जाएगा। यह नई रिजीम करदाताओं को टैक्स स्लैब में छूट का लाभ प्रदान करती है, लेकिन यह भी उन्हें आय के आधार पर विवेचित करने की अनुमति देती है।
वित्त मंत्रालय ने कहा है कि करदाताओं को हर साल अपने टैक्स रिजीम को बदलने का विकल्प दिया गया है, ताकि वे अपनी स्थिति के अनुसार उपयुक्त रिजीम चुन सकें। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2024-25 से नए टैक्स रिजीम को बाई-डिफॉल्ट लागू कर दिया गया है, जिससे कोई करदाता इसे चुनने का विकल्प नहीं रहता है। ऐसे करदाताओं की आमदनी से नया रिजीम के अनुसार टैक्स काटा जाता है।
मंत्रालय ने इस बारे में सीबीडीटी को भी सूचित किया है, ताकि वे किसी भी प्रकार की असत्य जानकारी का विवेचन कर सकें और इस बारे में जनता को सही जानकारी प्रदान कर सकें। अत: इसे एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा सकता है जो टैक्सपेयर्स को सही और सटीक जानकारी प्राप्त करने में मदद करेगा।
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