AAP को सुप्रीम कोर्ट का आदेश: 15 जून से पहले कार्यालय खाली करना होगा

सुप्रीम कोर्ट ने आम चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को सख्त झटका दिया है। न्यायिक निर्णय के अनुसार, कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट की ज़मीन पर बनाए गए पार्टी कार्यालय को 15 जून तक खाली करने का आदेश जारी किया है। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि यह ज़मीन पहले से ही दिल्ली हाईकोर्ट को आवंटित की गई थी। पार्टी ने इस पर अपना दृष्टिकोण रखा, जिसे कोर्ट ने सुना।

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने राऊज एवेन्यू में बसे हुए AAP कार्यालय को खाली करने का आदेश जारी किया है। कोर्ट ने यह निर्णय लिया कि ज़मीन, जहां पार्टी ने अपना कार्यालय स्थापित किया है, पहले से ही दिल्ली हाईकोर्ट को आवंटित की गई थी। 15 जून तक आप से इस कार्यालय को खाली करने के लिए आदेश जारी किया गया है।

पहले ही, आम आदमी पार्टी (आप) ने अपने कार्यालय की ज़मीन के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में चल रहे विवाद में अपना स्थान बनाया था। सर्वोच्च न्यायालय में, पार्टी ने दावा किया कि उसने राऊज एवेन्यू में दिल्ली हाईकोर्ट की ज़मीन पर कब्जा नहीं किया है। उन्होंने यह भी बताया कि यह ज़मीन उसे 2015 में आवंटित की गई थी।

वहीं पार्टी ने कहा कि वह पूरे परिसर को खाली करने के लिए तैयार है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसे राष्ट्रीय पार्टी के मानकों के अनुसार, एक वैकल्पिक ज़मीन आवंटित की जाए, जबकि केंद्र सरकार के भूमि एवं विकास कार्यालय ने बताया है कि यह ज़मीन दिल्ली हाईकोर्ट के विस्तार के लिए आवंटित की गई थी।

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